कवर्धा, 5 फरवरी 2015
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के द्वारा कवर्धा में संचालित शासकीय पोस्ट मै. अनुसूचित0 जाति कन्या छात्रावास में विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उक्त छात्रावास में निवासरत कक्षा ग्यारहवी से स्नातक तक के छा़त्राएं उपस्थित रही। शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सीनियर सिविल जज श्रीमती किरण थवाईत ने उपस्थित कन्याओं को वर्ष 2005 में महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किये गये कानून में संशोधन एवं नये कानूनों के अस्तित्व में आने की जानकारी प्रदान दिये।
सिविल जज श्रीमती किरण थवाईत ने कहा कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा-6 में हुए परिवर्तन के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि वर्ष 2005 से संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में पु़ित्रयों को भी पु़त्र के समान ही हक प्रदान किया गया है तथा पुत्रियों को संयुक्त परिवार के पैतृक मकान का बंटवारा मांगने का हक भी प्रदान किया गया है, जो कि पूर्व के कानून में उपलब्ध नहीं था। इसी प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-24 के विलोपन के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि अब हिन्दू विधवाओं को उनके पुनर्विवाह कर लेने पर उनका उत्तराधिकार का हक समाप्त नहीं होता है। शिविर के दौरान तलाक प्राप्त करने के पश्चात् पुनर्विवाह नहीं करने तक धारा-125 दं.प्र.सं. के तहत पति से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार जीवित रहने की जानकारी प्रदान करते हुए वृद्ध माता-पिता, पत्नी, धंर्मज तथा अधर्मज अवयस्क संतान एवं धर्मज तथा अधर्मज वयस्क परंतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से अशक्त संतान के भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।
इसी प्रकार शिविर में उपस्थित कन्याओं को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने की प्रक्रिया, एफ.आई. आर. दर्ज न करने की स्थिति में न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने, जमानतीय एवं अजमानीय अपराध, महिलाओं के संबंध में गिरफ्तारी, तलाशी, चिकित्सीय परीक्षण, जमानत प्राप्त करने के संबंध में बने विशेष कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गयी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती कपूर ने शिविर में उपस्थित बालिकाओं को टोनही प्रताड़ना अधिनियम, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना से प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह के संबंध में कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। शिविर में उपस्थित छात्राओं किसी के भी बहकावे में नहीं आने तथा अपना लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत एवं लगन के साथ पढ़ाई करने के लिये भी प्रोत्साहित किया गया । इस अवसर पर उपस्थित छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभ्ंिान्न कानूनों से संबंधित पाम्पलेट्स का वितरण भी किया गया ।