रायगढ़, 17 अगस्त 2015/ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी गरिमा शर्मा एवं साक्षी दीक्षित की अध्यक्षता में 16 अगस्त को ग्राम खैरपुर एवं चिराईपानी में विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गरिमा शर्मा ने वहां उपस्थित ग्रामीणों को कानून के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी को कानून की जानकारी होना आवश्यक है। इससे वह सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पा सकेंगे। कानून की जानकारी होने से वे बेवजह के मामलों से बच जायेंगेे। कानून की जानकारी न होने पर वे अपने विधिक अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाते है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा एवं अपराधों के बारे में कानूनी जानकारी दी। जिनमें मुख्यत: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों एवं धारा 123 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण, हिन्दू विवाह अधिनियम, मुस्लिम महिलाओं से संबंधित कानूनों एवं उनके संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
साक्षी दीक्षित ने शिविर में बाल विवाह एवं बाल श्रम तथा नशाखोरी से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। वहीं बाल कल्याणकारी योजनाओं अंतर्गत विद्यार्थियों को साइबर क्राइम के बारे में बताया। साथ ही बालकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंंत में वहां उपस्थित सभी को पुस्तक एवं पाम्पलेट भी बांटे गए। पुस्तक एवं पाम्पलेट में कानूनी संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। जिसे लोग पढ़कर-समझकर कानून के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर बड़ी संख्या में महिला-पुरूष उपस्थित थे।