रायगढ़, 25 अगस्त 2015/ कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने जिले में व्हाईटनर, बोनफिक्स और टायर पंचर चिपकाने के लिए उपयोग में आने वाले सुलेशन का उपयोग छोटे-छोटे बच्चों द्वारा नशे के तौर पर किए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए समस्त एसडीएम को अपने-अपने ईलाके में दुकानों की जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कहा है कि स्टेशनरी आईटम व्हाईटनर का विक्रय सिर्फ स्टेशनरी दुकानदारों द्वारा ही बड़े लोगों को किया जा सकेगा। राशन एवं अन्य दुकानों में व्हाईटनर एवं बोनफिक्स की बिक्री पर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि किराना दुकान एवं अन्य दुकानों में जांच-पड़ताल के दौरान यदि व्हाईटनर एवं बोनफिक्स पाया गया तो संबंधित दुकानदार के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह सुलेशन के दुरूपयोग की शिकायत पर कलेक्टर ने इसके क्रय-विक्रय पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सुलेशन का उपयोग पंचर टायर की मरम्मत के लिए होता है। इसका विक्रय ऑटोमोबाईल दुकानों के अलावा अन्य दुकानों में किया जाना उचित नहीं है।
कलेक्टर ने समस्त एसडीएम को संबंध में अपने-अपने इलाके के दुकानदारों को समझाईश देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी दुकानदार किसी भी स्थिति में घूमन्तु छोटे बच्चों को बोनफिक्स, व्हाईटनर, सुलेशन आदि का विक्रय न करें। घूमन्तु बच्चों द्वारा इसका उपयोग नशे के लिए किया जा रहा है। कलेक्टर ने समस्त एसडीएम को उक्त तीनों सामग्रियों के क्रय-विक्रय के बारे में दुकानदारों को सचेत करने की हिदायत दी है। अनाधिकृत रूप से इसका क्रय-विक्रय करने एवं बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए है।