रायगढ : प्रभारी कलेक्टर श्री नीलेश क्षीरसागर ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2015 हेतु ग्राम पंचायत के पंच के निर्वाचन के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत जहां मतदान होना है केवल उसकी भौगोलिक सीमा में स्थित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-घ)दुकानों को मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटे पूर्व से मतदान की तिथि संपूर्ण दिवस तक शुष्क घोषित किया है। इसके अंतर्गत 21 जून मतदान तिथि के 48 घंटे पूर्व विकास खण्ड पुसौर क्षेत्र में 19 जून को अपरान्ह 3 बजे से 21 जून को संपूर्ण दिवस समस्त मदिरा दुकाने बंद रहेगी।