रायगढ़ : धर्मशाला के लिये दी गई जमीन पर शॉपिंग मॉल कैसे बन गया? आरटीआई के तहत चाही गई जानकारी नहीं दी गई और अब अपील में आवेदक को 15 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश संबंधित जनसूचना अधिकारी एवं विभाग को दिये गये हैं।
पत्रकार एवं आरटीआई कार्यकर्ता रफी अहमद कुरैशी ने जिला जन सूचना अधिकारी रायगढ़ को सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत आवेदन देकर यह जानकारी मांगी थी कि नजूल शहर शीट नं. 34 प्लाट नं. 191 रकबा 12602 वर्गफूट जूटमिल धर्मशाला प्रारंभ में जिस व्यक्ति/संस्था को अलाट हुआ उसके बाद किन-किन व्यक्तियों को किस आधार पर अंतरित हुआ। क्या शासन से धर्मशाला के लिये अलाट भूमि किसी अन्य व्यक्ति को निजी उपयोग के लिये अंतरित किया जा सकता है यदि हाँ तो किस आदेश और नियम के तहत दिया जा सकता है। वर्तमान में किस व्यक्ति के नाम पर है और किस आधार पर है लेकिन चाही गई उक्त जानकारियाँ जिला जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक रफी अहमद कुरैशी को निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने पर उन्होंने अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की थी। न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी श्री श्याम धावड़े ने अपने ज्ञापन क्रमांक 2005/वाचक/अति.कले./2015 दिनांक 23.3.2015 के द्वारा जिला जन सूचना अधिकारी तथा नजूल अधिकारी रायगढ़ को अपील के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया था लेकिन उनके द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिये यह माना गया कि अपीलार्थी को वंछित जानकारी प्रदान नहीं की गई है।
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 20-04-2015 के द्वारा जिला जन सूचना अधिकारी जिला कार्यालय तथा नजूल अधिकारी रायगढ़ को आवेदक रफी अहमद कुरैशी द्वारा चाही गई जानकारी 15 दिन के भीतर निशुल्क प्रदान कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।