[aps] अंतव्यवसायी सहकारी विकास समिति रायगढ़ द्वारा अनुसूचित जाति, सफाई कामगार एवं अल्प संख्यक वर्ग के लोगों को स्वयं का रोजगार व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण दिए जाने के लिए इच्छुक हितग्राहियों से 6 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है [aps] रायगढ़ : चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 41 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत स्माॅल बिजनेस योजना अंतर्गत 8 हितग्राहियों को एक-एक लाख रुपए का लघु व्यवसाय योजनान्तर्गत 8 हितग्राहियों को 2-2 लाख रुपए, माइक्रोक्रेडिट योजना के तहत 10 युनिट के लिए 30-30 हजार रुपए, महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 युनिट के स्थापना के लिए 30-30 हजार तथा महिला समृद्धि योजना के तहत 5 युनिट की स्थापना के लिए पात्र हितग्राहियों को 50-50 हजार रुपए का ऋण दिया जाएगा।
[su_pullquote]इसी तरह चालू वित्तीय वर्ष में अल्प संख्यक वर्ग के 9 हितग्राहियों को टर्म लोन योजना के अंतर्गत एक-एक लाख रुपए का ऋण प्रदाय किए जाने का लक्ष्य मिला है।[/su_pullquote]
सफाई कामगार योजनान्तर्गत तीन पात्र हितग्राहियों को मालवाहक आॅटो रिक्शा तथा 15 हितग्राहियों को स्कीम अप योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के निवासी आवेदक की आय 81 हजार तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक की आय 1 लाख 4 हजार रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक संबंधित जाति का तथा रायगढ़ जिले का मूल निवासी हो। उसकी आयु18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को एक लाख या उससे अधिक का ऋण लेने के लिए प्रोेजेक्ट रिपोर्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वाहन संबंधी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कर्मिशयल लाईसेंस जरूरी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अंतव्यवसायी कार्यालय कलेक्टोरेट रायगढ़ स्थित कक्ष क्रमांक 94 से प्राप्त की जा सकती है। सारंगढ एवं बरमकेला के आवेदक अपना आवेदन प्रबंधक अंतव्यवसायी उद्यमी प्रशिक्षण केन्द्र सारंगढ में जमा कर सकते है।