[aph] खरसिया [/aph] ग्राम मुरा में आयोजित लोक सुराज अभियान में खरसिया इलाके में आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के द्वारा खरीदी बिक्री किये जाने एवम् गलत तरीके से भयभीत कर जमीन की रजिस्ट्री करने एवम् बिना राशि का भुगतान किये रजिस्ट्री का प्रमाणीकरण करने का मामला सामने आया ।
आदिवासियों के हित में आवाज उठाते हुए आदिवासी नेता हेमसिंह राठिया ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए बताया कि पेसा एक्ट लागु होने के बावजूद उद्योगों को लाभ पंहुचाने के भू अर्जन को संविधान के 73वें संसोधन में स्पष्ट है कि 5 वीं अनुसूची में खरसिया को भी सम्मिलित किया गया है खरसिया में पेसा एक्ट लागू है। जिसमे आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहण नही किया जा सकता है। लेकिन खरसिया मे प्रशासन के द्वारा कानून की अनदेखी की जा रही है। ग्राम कुनकुनी में आदिवासी किसान कन्हाई राम राठिया के 44 लाख रुपयों का आहरण फर्जी तरीके से नंदकुमार पटेल पिता नूतन पटेल के द्वारा कर लिया गया है । उक्त आदिवासियों को न्याय दिलाने की मांग की गई ।