जांजगीर-चांपा, 05 फरवरी 2015
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आम जनता को समय-सीमा में शासकीय सेवाओं की प्रदायगी के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। जिसके माध्यम से आम जनता को जाति, निवास, आय, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र सहित चिन्हित 31 सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित की जाएगी।
कलेक्टर श्री ओ.पी.चौधरी ने बताया कि जिले में जिला कार्यालय में 5 तथा सभी तहसील कार्यालयों में 2-2 लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है ताकि लोगों को जाति, निवास, आय, जन्म-मुत्यु, राशनकार्ड सहित 31 अधिसूचित ऑनलाईन सेवाओं की प्रदायगी निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित की जा सके।
ज्ञातव्य है कि जिले में इन लोक सेवा केन्द्रों हेतु लोक सेवा ऑपरेटर पद के लिए आगामी 15 फरवरी तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए है। लोक सेवा ऑपरेटर के लिए कम से कम उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर में कोई अन्य डिग्री या बुनियादी ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदक बैंक गारंटियों या अन्य किसी भी तरीके से पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम हो और यदि वह किसी दण्डनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया जा चुका हो वह इसके लिए अर्ह नही होगा।
उपरोक्त अर्हताधारी इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में डाक के माध्यम से आगामी 15 फरवरी तक कार्यालयीन समय पर कार्यालय कलेक्टर (चिप्स) जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में अपना आवेदन जमा कर सकते है। आवेदन का निर्धारित प्रारूप व इस संबंध में अधिकारी जानकारी जिले की वेबसाईटwww.janjgir-champa.gov.in/update से प्राप्त की जा सकती है।