रायगढ़: 20 जनवरी 2015/ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीलेश क्षीरसागर ने छत्तीसगढ पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 49 की उपधारा 23 के अनुसार ग्राम पंचायतो को विभिन्न प्रकार की पंजी संधारित करने के निर्देश दिए है। जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारीयों को उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिव एवं उस क्षेत्र के करारोपण अधिकारीयों को अनिवार्य रूप से योजनावार एवं वर्गवार निराश्रित पंजी संधारित करने के साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की एपीएल, बीपीएल एवं निःशक्तजनवार पंजी, परिवार सहाय्ाता पंजी एवं जन्म-मृत्यु एवं विवाह संबंधी पंजी संधारित के निर्देश दिए है।