रायगढ़, 12 फरवरी 2015/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015 के दौरान छ.ग. पंचायत राज अधिनियम की धारा के तहत जिला पंचायत रायगढ़ के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन 16 फरवरी को तथा जिले के समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन 13 फरवरी किया जाएगा। प्रत्याशी, सदस्य मतदाता द्वारा मोबाईल फोन कैमरा, माचिस, लाईटर या ज्वलनशील पदार्थ लेकर मतगणना स्थल में प्रवेश करने से मतपत्र की गोपनीयता भंग होने तथा मतपत्रों की सुरक्षा को गंभीर खतरा होने की संभावना होती है। कलेक्टर श्री मुकेश बंसल ने उक्त तिथि पर निर्वाचन स्थल में कार्यवाही के दौरान पीठासीन अधिकारीयों तथा आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोडकर अन्य व्यक्तियों को मोबाईल फोन, माचिस, लाईटर, कैमरा या ज्वलनशील पदार्थों ले जाने के लिए प्रतिबंधित किया है। साथ ही पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार निर्धारित क्षेत्र में मतदाताओं के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित किया है।