पिछले दिनों हुए नगरीय निकायों के आम चुनाव में नगर निगमों के महापौर तथा नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास दाखिल करना अनिवार्य है। लेखा में संबंधित उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा करने की तारीख से चुनाव परिणामों की घोषणा की तारीख तक जिसके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं के बीच स्वयं उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन संबंधी व्यय का प्रतिदिन का हिसाब दिया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस आशय का परिपत्र आज यहां से जारी कर दिया गया है।
परिपत्र के अनुसार व्यय लेखा जमा करने के लिए आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को अधिसूचित अधिकारी बनाया गया है। महापौर और अध्यक्ष पद के नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों को उनके अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा संधारित व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा किया जाना है। व्यय लेखा प्राप्त करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारियों (स्थानीय निर्वाचन) के अतिरिक्त रिटर्निंग अथवा अन्य किसी भी अधिकारी को नहीं है।