बोईरदादर : कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने जन सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टिकोण से रायगढ़ शहर के पहाड़ मंदिर के निकट, बोईरदादर विजयपुर के निकट, शालिनी स्कूल तिराहा के निकट तथा सर्किट हाऊस के निकट भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया है। उक्त स्थानों अथवा उसके निकट से भारी वाहनों का आवागमन चौबीसों घंटे प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्रीमती मंगई डी ने कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण एवं आयुक्त नगर पालिक निगम को उक्त मार्गो पर आवश्यक सूचना एवं संकेतक तत्काल लगाए जाने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्रीमती मंगई डी द्वारा यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिला स्तरीय सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला परिवहन अधिकारी रायगढ़ के प्रतिवेदन पर जारी किया गया है। जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि रायगढ़ शहर के चारों ओर भारी उद्योग एवं खदानें स्थित है जिससे बड़ी संख्या में भारी वाहनों का आवागमन शहरी ईलाकों की सडक़ों से होता है। पहाड़ मंदिर के निकट, बोईरदादर विजयपुर के निकट, शालिनी स्कूल तिराहा के निकट तथा सर्किट हाऊस के निकट भारी वाहनों के चौबीसों घंटे प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने जारी किया है।
स.क्र./95/नसीम अहमद