[aph] हितग्राहियों से कालातीत चेक को जमा कराने की अपील [/aph] रायगढ़ : कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने रायगढ़ के जिला चिकित्सालय में जननी सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि का चेक देने के एवज में अवैध वसूली की शिकायत पर गहरी नाराजगी जताते हुए चेक वितरण के लिए नियुक्त सुपरवाईजर श्री ठंडाराम पटेल को तत्काल हटाए जाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन को दिए है।
[aps] आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने जननी सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को चेक वितरण की व्यवस्था के संबंध में सिविल सर्जन डॉ. वाय.के.शिन्दे से जानकारी ली [/aps] कलेक्टर ने कहा कि चेक वितरण के लिए तैनात सुपरवाईजर द्वारा हितग्राहियों से जबरिया अवैध राशि की वसूली किए जाने की शिकायत जिला प्रशासन को मिल रही है, यह स्थिति ठीक नहीं है। कलेक्टर ने इसके लिए नियुक्त सुपरवाईजर श्री पटेल को तत्काल हटाकर यह जिम्मेदारी किसी अन्य कर्मचारी को सौंपने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सिविल सर्जन को समय-समय पर मातहत कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने की भी हिदायत दी।
[aph] बीते एक सालों में लगभग 3500 हितग्राहियों ने चेक नहीं भुनाया है [/aph] कलेक्टर ने बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से इस बात की जानकारी भी तलब की कि बीते एक सालों में जननी सुरक्षा योजना के तहत कितने हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि का चेक दिया गया है और कितनों ने प्रोत्साहन राशि के चेक को अब तक नहीं भुनाया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बीते एक सालों में लगभग 3500 हितग्राहियों ने चेक नहीं भुनाया है जिसकी राशि लगभग 50 लाख रुपए है। कलेक्टर ने ऐसे सभी हितग्राहियों से जिन्होंने जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिले प्रोत्साहन राशि के चेक को बैंक खाता न होने अथवा चेक की तिथि समाप्त होने के कारण राशि का आहरण नहीं किया है उनसे अपील की कि है कि वे कालातीत चेक को जिस स्वास्थ्य केन्द्र अथवा चिकित्सालय से उन्हें यह चेक जारी किया गया है वहां तत्काल जमा कर दें ताकि उन्हें प्रोत्साहन राशि का नया चेक जारी किया जा सके।
[toggle title=”हितग्राहियों का बैंक खाता खुलवाने के निर्देश” state=”open”]कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जननी सुरक्षा योजना के समस्त हितग्राहियों का बैंक खाता मितानिनों के सहयोग से खुलवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्भवती माता की जांच के समय उस ईलाके के बैंक में खाता खुलवाने के लिए फार्म उपलब्ध कराए जाने के साथ ही पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म को संबंधित बैंक में जमा कर खाता खुलवाने की कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि संस्थागत प्रसव के पश्चात जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का चेक तत्काल उसके खाते में जमा हो सके। बैठक में उपस्थित लीड बंैक प्रबंधक को भी इस आशय का निर्देश समस्त बैंकर्स को देने तथा गर्भवती माताओं का खाता खुलवाने के लिए समस्त स्वास्थ्य केन्द्र एवं मितानिनों को पर्याप्त संख्या में फार्म उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। [/toggle]