[aph] रायगढ़ [/aph] कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने जिले में छत्तीसगढ़ शासन की अनुमति के बिना जिले में संचालित राज्य के बाहर के किसी विश्व विद्यालय अथवा शिक्षा संस्था द्वारा संचालित अध्ययन केन्द्रों एवं उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की जांच-पड़ताल करने के साथ ही अध्ययन केन्द्र संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए है। कलेक्टर ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड से प्राप्त निर्देश का हवाला देते हुए कहा है कि बगैर मान्यता अथवा बिना अनुमति के संचालित शिक्षा संस्थानों को तत्काल बंद कराने के साथ ही इसके संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए है।
[aps] कलेक्टर श्रीमती मंगई डी ने सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि वे शासन से बिना मान्यता प्राप्त किए अध्ययन केन्द्र संचालित करने वाली संस्थाओं को लेकर सजग रहे। [/aps] प्रवेश लेते समय यह सुनिश्चित कर लें कि जिन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला ले रहे हैं, वह शासन से मान्यता प्राप्त हैं अथवा नहीं। इसकी पूरी छानबीन कर लें। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा अन्य राज्यों के किसी भी निजी विश्वविद्यालय को छत्तीसगढ़ में अध्ययन केन्द्र संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के 7 जून 2011 के पत्र और सार्वजनिक सूचना जून 2013 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यूजीसी ने किसी भी विश्वविद्यालय को अपने राज्य की सीमाओं से बाहर अध्ययन केन्द्र और ऑफ कैम्पस पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं दी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य में अन्य प्रदेशों के विश्वविद्यालयों के अध्ययन केन्द्र और पाठ्यक्रम संचालित करना अवैधानिक है। यह कृत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के प्रावधानों के भी खिलाफ है।
[toggle title=”राज्य शासन द्वारा अधिनियमित जिन विश्वविद्यालयों की सूची दी गई हैए वे इस प्रकार है” state=”open”] उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर और पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय बिलासपुर। निजी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नालॉजी बिलासपुर, मेट्स विश्वविद्यालयए गुल्लू, आरंग जिला रायपुर, सीवी रमन विश्वविद्यालय, कोटा बिलासपुर, कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर, आईसीएफएआई विश्वविद्यालय दुर्ग और आईटीएम, विश्वविद्यालय, नया रायपुर शामिल है। तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थापित स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर, कृषि शिक्षा विभाग के अंतर्गत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग तथा विधि शिक्षा विभाग के अंतर्गत हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर शामिल है। इनके अलावा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की सूची इस प्रकार है। गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान एनआईटी रायपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नालॉजी आईआईआईटी रायपुर अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान एम्स रायपुर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय नई दिल्ली शामिल हैं।[/toggle]
कलेक्टर ने छात्र-छात्राओं के हित में ऐसे संस्थाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा बिना मान्यता एवं अनुमति के राज्य के बाहर के शिक्षा संस्थानों के द्वारा जिले में अध्ययन केन्द्र-आफ कैम्पस सेन्टर आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने एवं डिग्री बांटने की शिकायत के निराकरण हेतु जिले के लीड कालेज में हेल्प डेस्क की स्थापना के भी निर्देश दिए है। कलेक्टर ने ऐसे फर्जी शिक्षण संस्थानों के विरूद्ध प्राप्त होने वाली शिकायत की तत्परता से जांच कर उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को देने को कहा है।