शैक्षणिक संस्था प्रमुखों को पात्र विद्यार्थियों का बैंक खाता खुलवाने के निर्देश
रायगढ़ : शैक्षणिक सत्र 2015-16 से समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों का भुगतान विद्यार्थियों को उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी आदेश का हवाला देते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सी.एल.जायसवाल ने सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों को पात्र विद्यार्थियों का बैंक खाता अनिवार्य रूप से खुलवाए जाने के निर्देश दिए है। संस्था प्रमुखों को कक्षा 8 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जो आगामी शिक्षा सत्र में प्रवेश लेंगे। उनको भी चिन्हित कर उनका बैंक खाता खुलवाकर उसे आधार कार्ड से लिंक करने के निर्देश दिए गए है।
सहायक आयुक्त ने खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्यो एवं मिडिल स्कूल के प्रधान पाठकों को प्रेषित पत्र में लिखा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, अस्वच्छ धंधा, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु प्रावीण्य में उन्नयन योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। बैंक खाता न होने की वजह से भुगतान में विलंब होता है। [pullquote-right] भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई निर्देश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि आगामी शैक्षणिक सत्र से सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का भुगतान पात्र विद्यार्थियों को बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने सभी संस्था प्रमुखों को पात्र विद्यार्थियों का अनिवार्य रूप से बैंक खाता खुलवाने तथा उसे आधार नंबर से लिंक कराया जाना सुनिश्चित करने को कहा है। [/pullquote-right] उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि यदि किसी विद्यार्थी का बैंक खाता नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसके अभिभावक के बैंक खाते में बिना विलंब के प्रत्येक त्रैमास में छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसका आशय यह कदापि नहीं है कि विद्यार्थी के बैंक खाते न खोले जाए। यह व्यवस्था केवल अपरिहार्य कारणों से यदि बैंक खाते नहीं खुलते है तब के लिए है। आगामी शिक्षा सत्र से अन्य पद्धति से छात्रवृत्ति के भुगतान की अनुमति नहीं होगी। जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड नहीं बना है उसका आधार कार्ड भी यूआईडीएआई संस्था से समन्वय कर बनवाने के निर्देश दिए गए है। छात्रवृत्ति के नवीन प्रकरणों में भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।