ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव पीठासीन अधिकारी नियुक्त: कलेक्टर रायगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त 761 ग्राम पंचायत के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हुए सम्मिलन तिथि आगामी 11 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालय संबंधित ग्राम पंचायत भवन में आयोजित करने के आदेश जारी किए है।
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 46 के साथ पठित छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समितियां सदस्यों का निर्वाचन उनकी शक्तियों और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया नियम 1994 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के 761 ग्राम पंचायतों में पंचायत के स्थायी समितियों के गठन प्रयोजन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है और सम्मिलन तिथि 11 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे से जिले के समस्त संबंधित ग्राम पंचायत में आयोजित की जाएगी।