[aph] रायगढ़ : [/aph] कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने आज शाम कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर सीएसआर मद से बीते वित्तीय वर्ष में कराए गए कार्यों एवं चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यो की गहन समीक्षा की। कलेक्टर श्रीमती मंगई डी ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि कंपनियों द्वारा सीएसआर मद से जो भी कार्य कराए जायेंगे पहले उसका अनुमोदन जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य होगा। सीएसआर मद की राशि से औद्योगिक संस्थान मनमर्जी काम नहीं करा सकेंगे। जिला प्रशासन के बिना अनुमोदन इस मद से कराए गए कार्यों को मान्य नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर श्रीमती मंगई डी ने बैठक के प्रारंभ में रायगढ़ शहर के हमीरपुर चौक से बड़े रामपुर तक जर्जर सड़क के जीर्णोद्धार कार्य को कराए जाने की स्थिति की समीक्षा की। इस सड़क पर कई औद्योगिक संस्थानों के भारी वाहनों के आवाजाही से जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए है और सड़क उखड़ गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस सड़क के ढ़ाई किलो मीटर पैच के निर्माण की जिम्मेदारी अंजनी स्टील, मां मंगला लिमिटेड, शिव शक्ति, सिंघल इंटरप्राईजेज, अंबिका इस्पात, नवदुर्गा, मां काली, बी.एस.स्पंज, एम.एस.पी. आदि को दी थी। दो माह की अवधि बीत जाने के बाद भी एम.एस.पी.को छोड़कर किसी भी कंपनी द्वारा उन्हें सौंपे गए पैच का निर्माण नहीं कराया गया। कलेक्टर श्रीमती मंगई डी ने इस मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि उक्त कंपनियों के वाहनों की आवाजाही से ही सड़क की स्थिति खराब हुई है। इससे आम जनता को भी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि उक्त कंपनियों को अपने सामाजिक उत्तर दायित्व के तहत सड़क मरम्मत का काम प्राथमिकता से कराना चाहिए था। उन्होंने सड़क मरम्मत के कार्य में रूचि न लेने एवं सौंपे गए दायित्व को पूरा करने में विफल रहने वाली कंपनियों को धारा 133 के तहत नोटिस जारी करने के साथ ही उक्त कंपनियों के वाहनों की इस सड़क पर आवाजाही प्रतिबंधित करने के निर्देश एसडीएम को दिए। कलेक्टर ने एसडीएम, जीएमडीआईसी, माईनिंग आफिसर, आरटीओ को इस मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की हिदायत दी।
कलेक्टर श्रीमती मंगई डी ने कंपनियों को सीएसआर मद से कराए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इसका दुरूपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी कंपनियों को इस साल इस मद से कराए जाने वाले कार्यों का अनुमोदन जिला प्रशासन से प्राप्त करने के निर्देश दिए। कंपनियों के सीएसआर मद के कार्यों के प्रस्ताव का परीक्षण सीईओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी करेगी। इस कमेटी में सहायक आयुक्त आदिवासी, माईनिंग आफिसर, सीएमएचओ एवं अन्य अधिकारी होंगे। बैठक में सामुदायिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भी कंपनियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में सहायक कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी, अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया, खनिज अधिकारी एस.एस.नाग, जिला क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी श्री शर्मा, सहायक आयुक्त आदिवासी सी.एल.जायसवाल, सहायक आयुक्त आबकारी अरविंद पाटले, जिला रोजगार अधिकारी प्रमोद जैन सहित अन्य अधिकारी