राजनैतिक दल के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न
रायगढ, 10 जनवरी 2015/ त्रिस्तरीय् पंचायत चुनाव जिले में तीन चरणों में किया जाएगा। जिसमें प्रथम चरण का मतदान 28 जनवरी को जनपद पंचायत घरघोडा, तमनार, लैलूंगा एवं धरमजयगढ में किया जाएगा। इसी तरह द्वितीय् चरण का चुनाव 1 फरवरी को जनपद पंचायत सारंगढ, बरमकेला में एवं तृतीय चरण का मतदान 4 फरवरी को जनपद पंचायत रायगढ, पुसौर एवं खरसिया में होगा। मतदान सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगी। रायगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता के अनुसार किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेश या तनाव पैदा हो। उक्त बाते आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मुकेश बंसल ने राजनैतिक दल के पदाधिकारियों एवं निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थिय्ाों को कही। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री श्य्ााम धावडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के.एस.मण्डावी, प्राचायर््ा राजेश डेनिय्ाल उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री बंसल ने सभी राजनैतिक दलों को चुनाव की प्रक्रिय्ाा के बारे में बताते हुए कहा कि राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए जारी आदर्श आचरण संहिता के अनुसार किसी भी आराधना स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि का उपय्ाोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किय्ाा जाना चाहिए। किसी उम्मीदवार के व्य्ाक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन य्ाा क्रिय्ााकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाय्ो जाने चाहिए, जिनकी सत्य्ाता स्थापित न हुई हो।
किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कायर््ाक्रम पूर्व इतिहास और कायर््ा तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा दल और उसके कायर््ाकर्ताओं की आलोचना असत्य्ाापित आरोपांे पर आधारित नहीं की जानी चाहिए। प्रत्य्ोक व्य्ाक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किय्ाा जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्य्ाों न हो। किसी व्य्ाक्ति के कायर््ाो य्ाा विचारों का विरोध करने के लिए किसी दल य्ाा उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्य्ाक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने य्ाा प्रदर्शन करने की कायर््ावाही का कतई समर्थन नही किय्ाा जाना चाहिए। राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को ऐसे सभी कायर््ाों से परहेज करना चाहिए जो चुनाव कानून के अंतर्गत अपराध हो जैसे कि ऐसा कोई पोस्टर, ईश्तहार, पाम्पलेट य्ाा परिपत्र्ा निकालना, जिसमें मुद्रक और प्रकाशन का नाम और पता न हो। किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य्ा से उसके व्य्ाक्ति आचरण और चरित्र्ा य्ाा उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन य्ाा समाचार का प्रकाशन कराना, जो मिथ्य्ाा हो य्ाा जिसके सत्य्ा होने का विश्वास न हो।
किसी चुनाव सभा में गडबडी करना य्ाा विघ्न डालना, मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा करना, मतदाताओं को रिश्वत य्ाा किसी प्रकार का पारितोषिक देना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना य्ाा मत संय्ााचना करना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने य्ाा ले जाने के लिए वाहनों का उपय्ाोग करना, मतदान केन्द्र में य्ाा उसके आसपास विश्रंृखल आचरण करना य्ाा मतदान केन्द्र के अधिकारिय्ाों के कायर््ा में बाधा डालने, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात गलत नाम से मतदान का प्रय्ाास करना।
मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश य्ाा वितरित किय्ाा जाए। प्रत्य्ोक उम्मीदवार द्वारा अपने कायर््ाकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्य्ाक्ति की भूमि, भवन, अहाते य्ाा दीवार का उपय्ाोग झ्ाण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कायर््ाों के लिए उसकी अनुमति के बगैर नहीं किय्ाा जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कायर््ाकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। किसी भी दल य्ाा उम्मीदवार द्वारा य्ाा उसके पक्ष में लगाय्ो गय्ो झ्ाण्डे य्ाा पोस्टर दूसरे दल य्ाा उम्मीदवार के कायर््ाकर्ताओं द्वारा नहीं हटाय्ो जाने चाहिए। मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चिय्ाां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम य्ाा चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। मतदान शांतिपूर्णक तथा सुचारू रूप से संपन्न कराने में निर्वाचन ड्य्ाूटी पर तैनात अधिकारिय्ाों-कर्मचारिय्ाों के साथ पूर्ण सहय्ाोग किय्ाा जाना चाहिए।