Sunday, June 8, 2025
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श्रम विभाग की योजनाओं के लिए अब ऑनलाईन आवेदन ही होंगे स्वीकार

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[aph] रायगढ़ [/aph] छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के तहत हितग्राही पंजीयन एवं समस्त योजनाओं जैसे भगिनी प्रसुति योजना, सामूहिक विवाह योजना, विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना सहित अन्य योजनाओं के आवेदन अब ऑनलाईन ही स्वीकार किए जायेंगे। हितग्राही किसी भी साईबर कैफे या च्वाईस सेंटर से श्रम विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/labour में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन में किसी भी तरह की त्रुटि/ दस्तावेज की कमी नहीं होना चाहिए। अब हितग्राहियों के आवेदन सीधे हस्त स्वीकार नहीं होंगे।

[aph] छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा संचालित योजनाएं [/aph] छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के हित में अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का सीधा लाभ श्रमिकों को मिल रहा है। प्रदेश के श्रमिकों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें तरह-तरह की सुविधाएं इन योजनाओं के माध्यम से मिल रही है। जिसके कारण श्रमिकों की स्थिति एवं उनके जीवन स्तर में स्पष्ट रूप से परिवर्तन व खुशहाली देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं इस प्रकार है-

[tie_list type=”thumbup”]

  • विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि भुगतान योजना – इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए का अनुदान तथा स्थायी अपंगता की स्थिति में 75 हजार रुपए का अनुदान एवं सामान्य मृत्यु पर 25 हजार रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रुपए की सहायता दुर्घटना मृत्यु पर 50 हजार रुपए तथा स्थाई अपंगता की स्थिति में 37 हजार 500 रुपए की सहायता राशि प्रदाय की जाती है।
  • नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना – निर्माणी श्रमिकों के बच्चों के लिए कक्षा पहली से स्नातकोतर तक 500 रुपए से 5000 रुपए तक छात्रवृत्ति प्रदाय करने की योजना प्रभावशील है।
  • भगिनी प्रसूति सहायता योजना – निर्माणी महिला श्रमिक को प्रसूति अवकाश पर जाने पर 7 हजार रुपए प्रसूति सहायता एवं पुरूष श्रमिक की पत्नी की प्रसूति अवधि में पुरूष श्रमिक को रुपए 3 हजार पितृत्व अवकाश के रूप में प्रदाय किए जाने का प्रावधान किया गया है।
  • राजमाता विजयाराजे सामूहिक विवाह योजना – महिला निर्माणी श्रमिक को स्वयं के विवाह अथवा निर्माणी श्रमिक की पुत्री के विवाह के लिए 15 हजार रुपए सहायता राशि दी जाती है। इसी प्रकार सामूहिक विवाह की स्थिति में आयोजकों को 2 हजार रुपए प्रति विवाह प्रदाय किए जाने का प्रावधान है।
  • मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना – मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु समूह की महिला हितग्राहियों को मंडल द्वारा नि:शुल्क सायकल प्रदाय किए जाने का प्रावधान है।
  • मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना – मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना के तहत 36 वर्ष से 60 वर्ष की आयु समूह की महिला हितग्राहियों को मंडल द्वारा नि:शुल्क सिलाई मशीन प्रदाय किया जाना प्रावधानित है।
  • मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता – मुख्यमंत्री श्रमिक और सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न टे्रडों जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रशियन, प्लंबर, कारपेंटर, पेंटर, कुली से संबंधित औजार किट मंडल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को पात्रतानुसार प्रदाय किया जाता है।
  • बालश्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना – योजना के अंतर्गत बालश्रम शालाओं में अध्ययनरत बच्चों को मंडल द्वारा शाला गणवेश, मोजा, टाई-बेल्ट, स्वेटर के लिए के लिए एक हजार रुपए प्रति बच्चे के मान से बालश्रम शालाओं को प्रदाय किया जाता है, एवं मंडल द्वारा संचालित नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का भी लाभ इन शालाओं में अध्ययनरत बच्चों को प्रदाय किया जाता है।
  • मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना – इस योजना के अंतर्गत 2 हजार रुपए से 12 हजार 500 रुपए तक पंजीकृत श्रमिकों के मेधावी छात्र-छात्राओं को जिन्होंने 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाता है, प्रदाय किया जाता है। इसी प्रकार छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के परीक्षा परिणाम के टाप 10 में आने वाले छात्र-छात्राओं को 1 लाख रुपए की राशि मंडल द्वारा प्रदाय की जाती है।
  • मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना – इस योजना में सामान्य मृत्यु पर 30 हजार, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर रुपए 75 हजार एवं दुर्घटना में एक अंग या एक हाथ व पांव अक्षम होने पर रुपए 37 हजार 500 का लाभ श्रमिक / आश्रित को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बीमा धारक को 2 बच्चों तक कक्षा 9 से 12 तक एवं आईटीआई में अध्ययनरत छात्रों, छात्राओं को 100 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।
  • मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना – इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिसकी मासिक आय 1500 रुपए हो को 150 कि.मी. तक प्रतिदिन रेल से यात्रा हेतु मासिक टिकट कार्ड एमएसटी प्रदाय किया जाता है। रेल्वे द्वारा इस योजना हेतु प्रतिमाह 25 रुपए प्रति कार्ड शुल्क निर्धारित किया गया है जिसका भुगतान मंडल द्वारा किया जाता है।
  • मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना – पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं श्रमिक परिवार के सदस्यों को प्रशिखण दिया जाता है। पंजीकृत निर्माण मजदूरों का कौशल उन्नयन करते हुए पूर्व से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत ऐसे श्रमिक जिनके पास किसी अन्य का प्रमाण-पत्र नहीं है डायरेक्ट सर्टिफिकेशन के माध्यम से परीक्षा लेकर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही पंजीकृत निर्माण मजदूरों के परिवार के सदस्यों को विभिन्न टे्रड का प्रशिक्षए दिए जाने का भी प्रावधान है।
  • मुख्यमंत्री स्वावलंबन पेंशन योजना – इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु समूह के पंजीकृत हितग्राही को वर्ष में उनके द्वारा जमा राशि से पेंशन प्रदाय किया जाना प्रावधानित है। इस हेतु 1 हजार रुपए प्रति श्रमिक के मान से मंडल द्वारा 1 हजार रुपए पीएफआरडी द्वारा केन्द्रीय राशि एवं हितग्राही द्वारा न्यूनतम 1 हजार रुपए जमा किया जाएगा।
  • चलित झूलाघर योजना – इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे कार्यस्थल जहां 500 से अधिक निर्माण श्रमिक कार्य करते है, श्रमिकों के बच्चों हेतु मंडल द्वारा चलित झूलाघर प्रावधानित है।
  • मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन – इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे कार्यस्थल जहां 500 से अधिक निर्माण श्रमिक कार्य करते है, श्रमिकों के बच्चों हेतु मंडल द्वारा चलित झूलाघर प्रावधानित है।
  • मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन – इस योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कार्यस्थल पर जाकर किया जाता है। योजना के अंतर्गत वर्तमान में 27 मोबाईल रजिस्टे्रशन वैन संचालित है।
  • गंभीर बीमारी हेतु चिकित्सा सहायता योजना – इस योजना के अंतर्गत 20 हजार रुपए अथवा वास्तविक चिकित्सा व्यय जो भी कम हो की आर्थिक सहायता राशि का भुगतान संबंधित चिकित्सालय को मंडल द्वारा किया जाना प्रावधानित है।
  • मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालय – प्रदेश के ऐसे स्थान जहां मजदूर एकत्रित होते है, में मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालयों का निर्माण 20 लाख रुपए की लागत से कराए जाने का प्रावधान है, जहां बैठने की व्यवस्था के साथ ही शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था होगी। योजना जिला कलेक्टर नगरीय निकाय एवं श्रम विभाग के समन्वय से संचालित की जाएगी।
  • बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना – योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित वर्गो के श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्रदाय किया जाना प्रावधानित है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक बंधक निर्माण श्रमिक के लिए कुल 4 हजार रुपए देय है, जिसमें से 2 हजार रुपए बंधक बनाए गए श्रमिक को वापस लाने हेतु 2 हजार रुपए श्रमिक को स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार वस्त्र के लिए होगा।
  • दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना – इस योजना के अंतर्गत 20 हजार रुपए अथवा वास्तविक चिकित्सा व्यय जो भी कम हो का भुगतान मंडल द्वारा संबंधित चिकित्सालय को प्रदाय किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक हेलमेट सहायता योजना – इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को हेलमेट प्रदाय किया जाना प्रावधानित है यह योजना अगस्त 2013 से प्रभावशील है।
  • निर्माण महिला मजदूर स्व-सहायता योजना – इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों को सिलाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण दिए जाने एवं प्रशिक्षण उपरांत व्यवसायिक दृष्टिकोण से 10 महिला श्रमिकों का एक स्व-सहायता समूह बनाने पर प्रत्येक समूह को 25 हजार रुपए का ब्याजरहित ऋण प्रदाय किया जाएगा जो 3 वर्ष के भीतर मंडल को वापस किया जाना प्रावधानित है।
  • निर्माण मजदूर स्थायी अपंगता एवं दुर्घटना मृत्यु पेंशन योजना – इस के तहत हितग्राही यदि स्वावलंबन पेंशन योजना में पंजीकृत हो एवं 25 हजार रुपए अपने खाते में कर दिया हो तो स्थायी अपंगता अथवा दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में मंडल द्वारा 1 लाख रुपए की राशि उनके खाते जमा करवाये जाने का प्रावधान है।

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