रायगढ़ : सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री सी.एल.जायसवाल ने बताया कि मार्च 2015 में वैधता समाप्त होने वाले शिक्षा संगी कार्ड की वैधता 7 माह बढ़ा दी गई है। ऐसे विद्यार्थी जिनके कार्ड में एक्सपायरी डेट मार्च 2015 अंकित है, उन कार्डो की वैधता अक्टूबर 2015 तक रहेगी ताकि छात्र शिक्षा सत्र 2014-15 की अब तक अप्राप्त छात्रवृत्ति इस कार्ड के माध्यम से माह अक्टूबर तक प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों को शिक्षा संगी कार्ड को सम्हाल कर रखने की अपील की है। वर्ष 2014-15 की लंबित छात्रवृत्ति की राशि कार्ड में अंतरित किए जाने के पश्चात उसका आहरण किया जा सके। अक्टूबर 2015 के पश्चात कार्ड से किसी प्रकार की राशि का आहरण नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान केवल विद्यार्थी के बैंक एकाउंट में ही किया जाएगा। शिक्षा संगी कार्ड के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होगा। उन्होंने समस्त प्राचार्यो को विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र 2015-16 से छात्रवृत्ति का भुगतान उनके बैंक खाते में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाकर आधार कार्ड से लिंक कराने को भी कहा है। ज्ञातव्य है कि शासकीय, अशासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों, महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग मेडिकल, आईटीआई एवं पालीटेक्निक कालेज में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आदिवासी विकास विभाग शिक्षा संगी कार्ड वितरित किया गया है। ऐसे शिक्षा संगी कार्ड जो जुलाई 2012 से लेकर मार्च 2015 तक वैध थे, उनकी वैधता अब अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है।