रायगढ़, 23 जून 2015/ जिले के नदियों, तालाबों, छोटी नदियों और उनकी सहायक नदियों जिन पर सिंचाई के लिए तालाब या जलाशय निर्मित किये गये हैं, ऐसे सभी जलाशयों में 16 जून 2015 से 15 अगस्त 2015 तक मत्स्याखेट पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में मत्स्याखेट करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास या पॉच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों एक साथ देने का प्रावधान है।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि(प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए उन्हे संरक्षण देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ नदी मत्स्योद्योग अधिनियम की धारा के तहत 16 जून 2015 से 15 अगस्त 2015 तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। यह नियम केवल छोटे तालाब या जल स्त्रोत, जिनका कोई संबंध किसी नदी से नाले से नहीं है, में लागू नहीं रहेगा।