[aph] रायपुर : [/aph] निर्माण कार्यो में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने और अन्य गंभीर अनियमितताओं के कारण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के एक कार्यपालन अभियंता श्री पी.सी. अग्रवाल और एक सहायक अभियंता (विद्युत) श्री के.के. कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
गृह निर्माण मण्डल ने गुणवत्ता विहीन और अधूरे निर्माण कार्य की वजह से एक ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया है। मण्डल के आयुक्त द्वारा जिन दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, उनमें से रायगढ़ संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री पी.सी. अग्रवाल पर तत्कालीन सहायक अभियंता के रूप में दुर्ग संभाग में पदस्थापना के दौरान औद्योगिक क्षेत्र भिलाई स्व-वित्तीय योजना के तहत 32.45 एकड़ भूमि पर 84 ई.डब्ल्यू.एस. मकानों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने का आरोप है। उन पर इस प्रोजेक्टर में निम्न स्तरीय गुणवत्ता का कार्य कराने और ठेकेदार को 45 लाख 03 हजार 700 रूपए का भुगतान करने तथा अपूर्ण कार्यो के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का भी आरोप है। सहायक अभियंता श्री के.के. कश्यप पर भी दुर्ग संभाग में उनकी पदस्थापना अवधि में इसी प्रोजेक्ट के 84 भवनों में आन्तरिक विद्युतीकरण कार्य किए बिना ही ठेकेदार को एक लाख 63 हजार रूपए का भुगतान किए जाने का आरोप है। निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों का मुख्यालय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के रायपुर मुख्यालय की तकनीकी शाखा में निर्धारित किया गया है। दोनों अधिकारियों पर निलंबन की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत की गयी है। गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यो की वजह से गृह निर्माण मण्डल के अपर आयुक्त ने अ-3 वर्ग ठेकेदार मेसर्स अमित कंस्ट्रक्शन दुर्ग को काली सूची में डाल दिया है।