[aph] रायगढ़ [/aph] जिले के घरघोड़ा ब्लाक के ग्राम पंचायत अमलीडीह में विगत दिनों तमाम नियम कायदो और मानदंडो को ताक में रखकर पंचायत पदाधिकारी के एक नजदीकी रिस्तेदार की नियुक्ति महिला सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर कर दी गई है इस बात का खुलासा सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारी से हुआ है।
[aph] मिली जानकारी के अनुसार [/aph] ग्राम पंचायत अमलीडीह में महिला सहायक सह डाटा आपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 17 नवबर 2014 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। इस पद के लिये शासन द्वारा निर्धारित योग्यता (1)बारहवीं पास (2)पी.जी.डी.सी.ए./डी.सी.ए. तथा(3) न्यूनतम एम.एस.आफिस 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स पास रखी गई है, इसके अतिरिक्त इस पद के लिये निर्धारित निरर्हता मे ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति नहीं किया जा सकता जिसकी आयु 1 जनवरी 2014 को 30 वर्ष से अधिक हो। वह ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी का नातेदार पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र,-पुत्री, ससुर, सास, साला, बहनोई, देवर, साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी या पुत्रवधु हो।
[aph] सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारी से यह खुलासा हुआ है कि [/aph] इस पद पर श्रीमती स्मिता शर्मा पत्नी श्री निवास शर्मा नाम की जिस महिला को नियुक्त कया गया है वास्तव में वह इस पद के योग्य है ही नहीं क्योंकि वह पड़ोसी राय उडि़सा की मूल निवासी है और उनके जन्म तिथि 2 जनवरी 1984 के अनुसार 1-1-2014 को उनकी उम्र 31 वर्ष हो चुकी थी, अलावे इसके जिस डी.सी.ए. प्रमाण-पत्र के आधार पर अन्य आवेदको की तुलना में अतिरिक्त 15 अंक दिये गये है उस प्रमाण-पत्र की वैधता संदिग्ध है, यही नहीं वे ग्राम पंचायत अमलीडीह के एक पदाधिकारी के परिवार की बहु है। श्रीमती स्मिता शर्मा ने अपना आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 24-11-2014 के दिन बाद 25-11-2014 को ग्राम पंचायत अमलीडीह के कार्यालय में जमा किया है।
ग्राम पंचायत अमलीडीह द्वारा भी इस मामले में मात्र दो दिन में, सामान्य प्रशासन समिति की बैठक, वरिष्ठता सूची का निर्धारिण और प्रकाशन और दावा-आपत्ति आमंत्रित करने की प्रक्रिया गुपचुप तरीके से पूरी कर ली है जबकि वरिष्ठता सूची पर दावा आपत्ति के लिये कम से कम सात दिन का समय दिया जाना जरूरी है, यही नहीं वरिष्ठता सूची में सामान्य प्रशासन समिति के कम से कम एक सदस्य का हस्ताक्षर जरूरी है, जो कि नहीं है इस के अलावे स्मिता शर्मा के नाम से जारी निवास प्रमाण पत्र भी अवैध है उन्होंने निवास प्रमाण पत्र के लिये छत्तीसगढ़ में किसी भी कक्षा की शिक्षा प्राप्त नहीं की है।
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]नियुक्ति में हुए इस पक्षपात से पीडि़त आवेदिका पिंकी अग्रवाल ने उक्ताशय की शिकायत एस.डी.ओ. (राजस्व) घरघोड़ा तथा कलेक्टर रायगढ़ से ाी की है लेकिन नतीजा सिफर ही निकला है, कलेक्टर के निर्देश के बाद ाी केवल लीपापोती ही की जा रही है लगता है पिंकी अग्रवाल को न्याय के लिये अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।[/box]