रायगढ़ – विशेष न्यायाधीश रायगढ़ श्री मनीष कुमार नायडू ने गांजा के अवैध परिवहन के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त रामलखन आत्मज प्रताप सिंह उम्र-22 वर्ष को दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया है। अभियुक्त उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के ग्राम ढगोई थाना-राया का रहना वाला है। उप संचालक लोक अभियोजन श्री के.एस.गावस्कर ने बताया कि 31 अक्टूबर 2014 को रायगढ़ जिला क्षेत्रान्तर्गत रामलखन को दो किलो गांजा का अवैध परिवहन करते हीराकुण्ड एक्सप्रेस की जनरल बोगी में पकड़ा गया था। रामलखन के पास मौजूद नीले रंग के पिट्ठू बैग की तलाशी के दौरान बैग के अंदर एक-एक किलो के पैकेट में कुल 2 किलो गांजा मिला। उसके विरूद्ध अपराध पाए जाने पर विवेचना पूर्ण कर धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुना और अभियुक्त को अधिनियम की धारा 8 के उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 20 ख (2)(ख) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषी पाते हुए उसे दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का निर्णय पारित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर पृथक से तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी।