रायगढ़, 28 अप्रैल 2015/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है कि लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 28 तथा उच्च न्यायालय बिलासपुर की अनुशंसा पर शासन द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना के तहत बालकों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत रायगढ़ में गठित किए गए बाल न्यायालय जिसे विशिष्ट कोर्ट का दर्जा दिया गया था, को स्थगित करते हुए अब बालकों का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सारंगढ़ को दिया गया है।