रायगढ़ – 18 फरवरी 2015/ कलेक्टर श्री मुकेश बंसल ने आज यहाँ सृजन सभाकक्ष में शहर के प्राईवेट स्कूलों के प्रचारायों एवं प्रबंधकों की बैठक लेकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्रों 2015-16 में अपने-अपने स्कूलों की प्रारंभिक कक्षा की 25 फीसदी सीटों को रिजर्व रखने के निर्देश दिए ताकि शासन के निर्देशानुसार इन रिजर्व सीटों पर समाज के कमजोर एवं बीपीएल परिवार के बच्चों को प्रवेश मिल सके। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, सहाय्ाक संचालक श्रीमती अग्रवाल, समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं प्राईवेट स्कूलों के प्राचार्य व प्रबंधक मौजूद थे।
कलेक्टर ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र में भी पूर्व वर्षों की भांति शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कडाई से पालन प्रशासन सुनिश्चित करेगा। स्कूलों में आरक्षित सीटों पर समाज के कमजोर तबके के लोगों के बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए निकट भविष्य में प्रवेश मेला भी लगाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि जिन निजी स्कूलों में नर्सरी से अथवा कक्षा पहली से अध्ययन -अध्यापन शुरू होता है उनके प्रचार्यों एवं प्रबंधकों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह नर्सरी अथवा कक्षा पहली में अनिवार्य रूप से 25 प्रतिशत सीट रिजर्व रखें। उन्होंने यह भी बताया कि निजी स्कूलों में प्रवेशित बच्चों का शैक्षणिक शुल्क शासन द्वारा अदा किया जाएगा। बैठक में शहर के 44 निजी स्कूलों के प्राचार्य व प्रबंधक मौजूद थे। बैठक में जानकारी दी गई कि चालू शैक्षणिक सत्र में जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 2556 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। इन बच्चों के शैक्षणिक शुल्क की राशि का भुगतान अप्रैल में किया जाएगा। पूर्व सत्रों में प्रवेश पाने वाले बच्चों के शुल्क की अदायगी शासन द्वारा स्कूलों को की जा चुकी है। कलेक्टर ने बैठक में मौजूद खण्ड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने ब्लाक के निजी स्कूलों के प्रधान पाठकों / प्रचार्यों की बैठक लेकर उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम का आगामी शैक्षणिक सत्र में कडाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने को कहा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिले में वर्तमान में लगभग 400 निजी स्कूल संचालित है। सभी स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन करें यह सुनिश्चित कराना शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होगी।
[pullquote-left]कलेक्टर श्री बंसल ने इस मौके पर निजी स्कूलों के प्रचार्यों एवं प्रबंधकों को शालाओं में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था के साथ ही मूलभूत सुविधा का बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के हिदायत दी।[/pullquote-left]
बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी कडे निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने निजी स्कूलों में बच्चों के साथ पक्षपात एवं प्रताडना के मामले में भी प्रचार्यों एवं प्रबंधकों को कडे निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा बच्चों को लाने एवं ले जाने के लिए जिन बसों का इस्तेमाल किया जाता है उनकी कंडीशन अछी रहे। बसों में सुरक्षा के मद्देनजर भी आवश्यक इंतजाम किए जाए।